उपचुनाव आम चुनावों के बीच ख़ाली हुई सीट भरने के लिए होता है।
यह किसी सदस्य के इस्तीफ़े, निधन या अयोग्य होने पर, आमतौर पर छह महीने के भीतर होता है।
यह डेमो ख़बर है: इसमें हर व्यक्ति, दल, जगह और आंकड़ा काल्पनिक है।

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